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अनुभाग II  - शिशु पर लागू बीमा आवरण

मूलभूत आवरण
  • यह पॉलिसी 0-18 वर्ष के दो शिशुओं जिसके माता पिता की आयु 60 वर्ष से अधिक नहीं है, के लिए है।
  • यह बीमित बच्चों को उनके माता / पिता या दोनों की दुर्घटना से हुई मृत्यु के मामले में सहायता करता है ।
  • कन्या के माता-पिता की मृत्यु होने पर कंपनी कन्या के नाम पर रु.25,000/- जी आई सी एसेट मैनेजमैन्ट कं.लि. में जमा करवाएगा और वित्तीय लाभ निम्नांकित प्रकार से देय होगा -
प्रदत्त लाभ
आयु रकम जिसे भुगतान किया जाएगा
1-5 वर्ष रु.1,200/- प्रति वर्ष जीवित माता/पिता या संरक्षक को
6-11 वर्ष रु.1,200/- प्रति वर्ष जीवित माता/पिता या संरक्षक को बालिका की पढ़ाई में हुए खर्च के लिए
12-17 वर्ष रु.2,400/- प्रति वर्ष जीवित माता/पिता या संरक्षक को बालिका की पढ़ाई में हुए खर्च के हेतु
18 वर्ष

 

शेष रकम कन्या के नाम जमा 18 वर्ष पूर्ण होने पर कन्या को

यदि बच्चों की 18 वर्ष होने के पूर्व ही मृत्यु होती है तो कन्या के खाते की शेष रकम उसके जीवित माता / पिता या संरक्षक को अदा की जाएगी ।

प्रीमियम

रु.15/- प्रति बच्चा प्रति वर्ष (दो बच्चों हेतु यह सीमित रहेगी एवं रु.30/- प्रीमियम होगा)

छूट

5%  से 30%  समूह की संख्या के आधार पर प्रदान की जाएगी ।

विशिष्ट विशेषताएँ
  • माता / पिता किसी की भी मृत्यु होने पर बच्चों को सहायता
  • अनाथ बच्चों के देखभाल एवं शिक्षा में सहायता

18 वर्ष पूर्ण होने पर एक मुश्त बकाया राशि

तथापि सम्पूर्ण बीमा पॉलिसी हेतु प्रीमियम निम्नांकित प्रकार से होगा

I  रु.32/- पति सहित पत्नी हेतु आवरण
रु.30/- दो बच्चों के लिए

कुल रु.62/- सिर्फ संपूर्ण परिवार हेतु

बीमाधारक निम्नांकित में से कोई भी विकल्प चुन सकता है - –

संपूर्ण परिवार हेतु बीमा आवरण रु.62/- में अथवा

 सेक्शन I - सिर्फ रु.32/- हेतु अथवा

अनुभाग II- सिर्फ  रु.30/- उनकी आवश्यकतानुसार

यदि प्रीमियम प्रत्येक स्रोत पर लिया जाएगा तब अधिकतम छूट दी जाएगी एवं न्यूनतम प्रीमियम लिया जाएगा ।

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