अनुभाग II - शिशु पर लागू बीमा आवरण
आयु | रकम | जिसे भुगतान किया जाएगा |
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1-5 वर्ष | रु.1,200/- प्रति वर्ष | जीवित माता/पिता या संरक्षक को |
6-11 वर्ष | रु.1,200/- प्रति वर्ष | जीवित माता/पिता या संरक्षक को बालिका की पढ़ाई में हुए खर्च के लिए |
12-17 वर्ष | रु.2,400/- प्रति वर्ष | जीवित माता/पिता या संरक्षक को बालिका की पढ़ाई में हुए खर्च के हेतु |
18 वर्ष
|
शेष रकम कन्या के नाम जमा | 18 वर्ष पूर्ण होने पर कन्या को |
यदि बच्चों की 18 वर्ष होने के पूर्व ही मृत्यु होती है तो कन्या के खाते की शेष रकम उसके जीवित माता / पिता या संरक्षक को अदा की जाएगी ।
रु.15/- प्रति बच्चा प्रति वर्ष (दो बच्चों हेतु यह सीमित रहेगी एवं रु.30/- प्रीमियम होगा)
5% से 30% समूह की संख्या के आधार पर प्रदान की जाएगी ।
18 वर्ष पूर्ण होने पर एक मुश्त बकाया राशि
तथापि सम्पूर्ण बीमा पॉलिसी हेतु प्रीमियम निम्नांकित प्रकार से होगा
I रु.32/- पति सहित पत्नी हेतु आवरण
रु.30/- दो बच्चों के लिए
कुल रु.62/- सिर्फ संपूर्ण परिवार हेतु
बीमाधारक निम्नांकित में से कोई भी विकल्प चुन सकता है - –
संपूर्ण परिवार हेतु बीमा आवरण रु.62/- में अथवा
सेक्शन I - सिर्फ रु.32/- हेतु अथवा
अनुभाग II- सिर्फ रु.30/- उनकी आवश्यकतानुसार
यदि प्रीमियम प्रत्येक स्रोत पर लिया जाएगा तब अधिकतम छूट दी जाएगी एवं न्यूनतम प्रीमियम लिया जाएगा ।
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