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  • अ यह सलाह दी जाती है कि पालिसी अवधि समाप्त होने से पूर्व ही पालिसी कानवीनीकरण करवा लिया जाय जिससे कि नुकसान घटित होने की स्थिति में कोई प्रश्न ही उत्पन्न न हो ।
  • आ भारतीय विधि अनुसार प्रीमियम अग्रिम रूप से चुकाकर रसीद प्राप्त करनी चाहिये ( जैसाकि बीमा अधिनियम की धारा 64 वीबी के अनुसार बिना पूर्ण प्रीमियम अग्रिम भुगतान किये आवरण वैध नहीं होगा) ।
  • इ नवीनीकरण के समय सभी विवरण जांचकर यह सुनिश्चित करें कि वे सही है जिससे किबीमाकर्ता पता परिवर्तित होने या अन्य सूचना मे परिवर्तन को संशोधित कर सकें ।समय पर परिवर्तन की सूचना न देने पर दावे में विलंब / या अस्वीकृत किया जा सकताहै ।
  • ई. कृपया बीमित मूल्य व मूल्य दुबारा जांचे जिससे कि आप पूर्णत: बीमित हो ।
  • उ. पूर्ण रूप से बीमित रहने के लिये इच्छित अतिरिक्त आवरणों का दुबारा निरीक्षण करें ।
  • ऋ. यदि आप द्वारा किसी प्रकार के संशोधनों का विवरण दिया गया है (जिन्हें अपने पालिसी के चालू रहते समय नहीं करवाया था) जैसे - पता / स्थान / बीमा की विषयवस्तु इत्यादि, उसकी जानकारी हमें हमारे रिकार्ड एवं आवश्यक संशोधनों हेतु नवीकरण के समय उपलब्ध कराए । संशोधन की वजह से प्रीमियम में बढोतरी हो भी सकती है व नहीं भी।कृपया हमारे द्वारा हमारे रिकार्ड में किये गये परिवर्तनों की पुष्टि कर लें ।

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