यह सलाह दी जाती है कि पालिसी अवधि समाप्त होने से पूर्व ही पालिसी का नवीनीकरण करवा लिया जाय जिससे कि नुकसान घटित होने की स्थिति में कोई प्रश्न ही उत्पन्न न हो ।
भारतीय विधि अनुसार प्रीमियम अग्रिम रूप से चुकाकर रसीद प्राप्त करनी चाहिये ( जैसाकि बीमा अधिनियम की धारा 64 वीबी के अनुसार बिना पूर्ण प्रीमियम अग्रिम भुगतान किये आवरण वैध नहीं होगा) ।
नवीनीकरण के समय सभी विवरण जांचकर यह सुनिश्चित करें कि वे सही है जिससे कि बीमाकर्ता पता परिवर्तित होने या अन्य सूचना मे परिवर्तन को संशोधित कर सकें ।
समय पर परिवर्तन की सूचना न देने पर दावे में विलंब / या अस्वीकृत किया जा सकता है ।
अ. कृपया बीमित मूल्य व मूल्य दुबारा जांचे जिससे कि आप पूर्णत: बीमित हो ।
आ. पूर्ण रूप से बीमित रहने के लिये इच्छित अतिरिक्त आवरणों का दुबारा निरीक्षण करें ।
Total Visitors - 29514333
आईआरडीए पंजीकरण संख्या:545
“बीमा आग्रह की विषयवस्तु है”
© 2012 सभी अधिकार यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं.लि.द्वारा सुरक्षित.
वेबसाइट डब्लुसीएजी 2.0 स्तर एए अनुरूप है.संकल्प 1280x1024 में सर्वश्रेष्ठ और सभी नवीनतम ब्राउज़रों के साथ संगत है