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यह सलाह दी जाती है कि पालिसी अवधि समाप्त होने से पूर्व ही पालिसी का नवीनीकरण करवा लिया जाय जिससे कि नुकसान घटित होने की स्थिति में कोई प्रश्न ही उत्पन्न न हो । 

भारतीय विधि अनुसार प्रीमियम अग्रिम रूप से चुकाकर रसीद प्राप्त करनी चाहिये ( जैसाकि बीमा अधिनियम की धारा 64 वीबी के अनुसार बिना पूर्ण प्रीमियम अग्रिम भुगतान किये आवरण वैध नहीं होगा) । 

नवीनीकरण के समय सभी विवरण जांचकर यह सुनिश्चित करें कि वे सही है जिससे कि बीमाकर्ता पता परिवर्तित होने या अन्य सूचना मे परिवर्तन को संशोधित कर सकें । 

समय पर परिवर्तन की सूचना न देने पर दावे में विलंब / या अस्वीकृत किया जा सकता है । 

अ.     कृपया बीमित मूल्य व मूल्य दुबारा जांचे जिससे कि आप पूर्णत: बीमित हो ।

आ.    पूर्ण रूप से बीमित रहने के लिये इच्छित अतिरिक्त आवरणों का दुबारा निरीक्षण करें ।

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