नोट :: ऊपर दिए गए आवरण का विवरण, देयता तथा अपवर्जन पूर्ण या सुविस्तृत नहीं है ।संपूर्ण विवरण के लिए हमारे निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क करें ।
किसी क्षति / हानि
कोई गृह स्वामी जो उपरोक्त किसी आकस्मिकताओं से प्रभावित हो किसी चार (न्यूनतम) या अधिक खण्डों के अंतर्गत सुविधाएँ चयन कर सकता है । बीमाकृत के पत्नी / पति तथा बच्चों ( आयु 12 से 70 तक ) आयु हेतु व्यक्तिगत दुर्घटना आवरण उपलब्ध है ।
आवरित सम्पत्ति दस खण्डों के अन्तर्गत आवरण, प्रीमियम में छूट प्राप्त करने के लिये न्यूनतम 4 खण्डों को चयन करने का विकल्प, वस्तुओं को अनिवार्यतः आवरित करना है ।
आकस्मिक चोट के परिणामस्वरूप हुई मृत्यु / अशक्तता (पूर्ण / आंशिक )
तृतीय पक्ष को पहुँची चोट या तृतीय पक्ष की संपत्ति की हुई क्षति ।
यदि ऐसी चोट के बारह कैलण्डर महीनों के भीतर एक मात्र और प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप ः
आईआरडीए पंजीकरण संख्या:545
“बीमा आग्रह की विषयवस्तु है”
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