Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

उत्पाद - गृहस्थ का बीमा

मैं खोज रहा हूँ

नोट :: ऊपर दिए गए आवरण का विवरण, देयता तथा अपवर्जन पूर्ण या सुविस्तृत नहीं है ।संपूर्ण विवरण के लिए हमारे निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क करें ।

हमारे द्वारा प्रदत्त आवरण

किसी क्षति / हानि

  • भवन तथा उसमें रखी वस्तुएँ
  • आभूषण और मूल्यवान वस्तुएँ
  • घरेलू उपस्करण, टी.वी, वी.सी.आर, आडिरो सिस्टम, पी.सी. आदि
  • यात्रा सामान
  • दुर्घटनापूर्ण चोट से मृत्यु / अशक्तता
  • तृतीर पक्ष की देयताएँ
कौन बीमित है ?

कोई गृह स्वामी जो उपरोक्त किसी आकस्मिकताओं से प्रभावित हो किसी चार (न्यूनतम) या अधिक खण्डों के अंतर्गत सुविधाएँ चयन कर सकता है । बीमाकृत के पत्नी / पति तथा बच्चों ( आयु 12 से 70 तक ) आयु हेतु व्यक्तिगत दुर्घटना आवरण उपलब्ध है ।

आवरित सम्पत्ति

आवरित सम्पत्ति दस खण्डों के अन्तर्गत आवरण, प्रीमियम में छूट प्राप्त करने के लिये न्यूनतम 4 खण्डों को चयन करने का विकल्प, वस्तुओं को अनिवार्यतः आवरित करना है ।

  • 1. भवन तथा उसमें रखी वस्तुएँ ः अग्नि, तडित, प्राकृतिक आपदाएँ , दंगा और हडताल, घरेलू
  • उपकरणों में गैस का विस्फोट ,पानी के टैकों का अतिरिक्त
  • चोरी और सेंधमारी / गृह भेदन दुर्घटना से हुई
  • आभूषण तथा मूल्यवान वस्तुएँ - प्लेट ग्लास की हुई क्षति / हानि , किसी क्षति / हानि
  • यात्रा सामान - यात्रा करते समय किसी दुर्घटना से हुई क्षति / हानि
  • घरेलू उपस्करणों ः इलैक्ट्रिकल /यांत्रिकी टूटफूट से हुई क्षति / हानि
  • टी.वी, वी.सी.आर, आडिरो सिस्टम
  • अग्नि व संबद्ध आपदाओं, चोरी, सेंधमारी, गृह भेदन , इलैक्ट्रिकल यांत्रिकी टूटफूट
  • पेडल साईकल - अग्नि व संबद्ध आपदाओं, दंगा, हडताल, दुर्भावपूर्ण कार्य, प्राकृतिक आपदाएँ , गृह भेदन , चोरी, सेंधमारी, बाह्य दुर्घटना और आम जनता को विधिक देयता रु. 10000/- तक सीमित है ।
व्यक्तिगत दुर्घटना

आकस्मिक चोट के परिणामस्वरूप हुई मृत्यु / अशक्तता (पूर्ण / आंशिक )

तृतीय पक्ष दायित्व

तृतीय पक्ष को पहुँची चोट या तृतीय पक्ष की संपत्ति की हुई क्षति ।

पालिसी द्वारा देय लाभ और रकम  ?
  • चयन किये गये संबंधित खण्डों के अंतर्गत संपत्ति की हुई वास्तविक हानि / क्षति ।
  • संबंधित खण्डों के अंतर्गत बीमित राशि ही दायित्व की उच्चतम सीमा है ।
  • टी.वी. / पेडल साईकल / टी.वी. आन्टेना खण्डों के अंतर्गत तृतीय पक्ष को पहुँची व्यक्तिगत चोट / संपत्ति की हुई हानि की दायित्व सीमा क्रमश ः रु.25,000 /-, रु. 10,000 /-, रु. 3000 /- है । 
व्यक्तिगत दुर्घटना

यदि ऐसी चोट के बारह कैलण्डर महीनों के भीतर एक मात्र  और प्रत्यक्ष परिणामस्वरूप ः

  • मृत्यु / दोनों पैरों की क्षति / आँखें / स्थायीपूर्ण अशतता ः कुल बीमित राशि
  • हाथ/पैर/ आँख / हाथ/पैर/के प्रयोग की हानि ः बीमित राशि का 50%
  • अन्य स्थायी अशक्तता ( आंशिक ) मामलों में बीमित राशि का निर्दिष्ट प्रतिशत (%)
  • अस्थायी पूर्ण अशक्तता हेतु 100  सप्ताह तक देय साप्ताहिक सुविधाएँ (अधिकतम रु. 3000)
निम्नलिखित के कारण हुई हानि / क्षति
  • युद्ध तथा युद्ध जैसी आपदाएँ
  • टूटफूट , मूल्यह्रास, परिणामी हानि
  • परमाणु आपदाएँ
  • बीमाधारक का सकल और जानबूझकर किया गया गलफत
  • पालिसी शर्तों का उल्लंघन
  • घटित क्षति/ हानि दायित्व में बीमाधारक के परिवार या बीमाधारक के कर्मचारी प्रधान या गौण हो
  • जानबूझकर किये गये  कार्य / स्वयं को क्षति पहुँचाना, नशीली शराब / ड्रग के अधीन होना ।
  • नोट :: ऊपर दिए गए आवरण का विवरण, देयता तथा अपवर्जन पूर्ण या सुविस्तृत नहीं है ।
  • संपूर्ण विवरण के लिए हमारे निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क करें ।

Total Visitors - 29514321

chatbox