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हमारी कंपनी के लक्ष्य
  • वैश्विक पदार्पण व पहचान के साथ भारत का सर्वाधिक पसन्दीदा बीमाकर्ता बनाना ।
  • सभी हितग्राहियों द्वारा प्रशंसित विश्वसनीय छवि बनाना ।
  • उत्कृष्ठ तकनीक व बहुमुखी चैनलों के साथ सर्वश्रेष्ठ ग्राहक सेवा प्रदाता बनाना ।
  • सभी क्षेत्रों के ग्राहकों की जरूरतों पूरा करनेवाले बृहद नूतन उत्पाद श्रृंखला के प्रदाता बनाना ।
  • अत्यधिक संप्रेरित एवं सशक्तीकृत कर्मचारीवर्ग के साथ कार्य का उत्कृष्ट स्थल बनाना ।
  • समाज में अपने योगदान के लिए पहचाना जाना ।

हमारी बचनबद्धताएं:

हम
  • अपने ग्राहक से किये जानेवाले समस्त कार्य व्यवहार में विनम्रतापूर्ण, निष्पक्ष एवं विवेकपूर्ण आचरण करेंगे ।
  • यह सुनिश्चित करेंगे कि हमारे समस्त पालिसी दस्तावेज एवं दावा-प्रक्रियाएं सुस्पष्ट हैं एवं हमारे उत्पादों व सेवाआें के संबंध में पूर्ण जानकारी प्रदान की जा रही है ।
  • ग्राहकों की शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करेंगे व समस्त प्रचालन कार्यालयों में नामित ग्राहक सेवा अधिकारियों के माध्यम से उनका समाधान करेंगे ।
    आरओ नोडल कस्टमर केयर ऑफिसर्स लिस्ट
  • नये बीमा आवरण प्रदान करने तथा वित्तीय समावेशन को बढा़वा देने के लिए नागरिकों की वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य समस्त साधारण बीमा जरूरतों पर कार्रवाई करेंगे ।
  • समाज के ग्रामीण, विशेषत: अपेक्षाकृत कमजो़र वर्गों के लिए सस्ती दरों पर उनकी आवश्यकतानुसार बीमा उत्पाद उपलब्ध कराना जारी रखेंगे ।
  • सौंपी गयी भूमिकाआें के निर्वहन हेतु पेशेवर कर्मचारी-टीम के विकास का कार्य जारी रखेंगे।
  • अपने समस्त हितग्राहियों से नियमित रूप से परामर्शक प्रक्रिया जारी रखेंगे तथा अपने ग्राहकों को प्रतिज्ञात सेवाएं देने के लिए निगरानी तंत्र का गठन करेंगे ।

नागरिकों तक पहुंचने के मानदण्ड:

हम
  • कार्यालय कार्यविधि,पालिसी जारी करने तथा दावा-निस्तारण हेतु अपेक्षित दस्तावेजों से संबंधित समस्त जरूरी जानकारी अपनी वेबसाइट पर उपलब्ध करायेंगे ।
  • अपने समस्त कार्यालयों में उत्पादों एवं सेवाआें से संबंधित लिखित साहित्य उपलब्ध करायेंगे ।
  • इलेक्ट्रानिक एवं प्रिन्ट मीडिया, माध्यस्थों तथा अन्य उपलब्ध सक्रिय संचार माध्यमों से पहुंच बनायेंगे ।
  • काल-सेन्टरों तथा पोर्टल के माध्यम से नागरिकों तक अपनी पहुंच का विस्तार करेंगे ।
  • शिकायतों के समाधान हेतु शाखा/ मंडल/ क्षेत्रीय कार्यालय के कार्यालय प्रभारी के साथ ग्राहकों के व्यक्तिगत संपर्क के लिए प्रत्येक बुधवार (बुधवार को अवकाश होने की स्थिति में अगले कार्य दिवस पर) 3 बजे अपराह्न से 5 बजे अपराह्न तक का समय निर्धारित करेंगे ।

सेवायें प्रदान करने हेतु मानदण्ड:

हम
  • पालिसीधारक को सेवाएं प्रदान करने के संबंध में नियामक द्वारा यथानिर्धारित समय - सीमा का पालन करने का यथा संभव प्रयास करेंगे।
  • दावा निस्तारण अथवा ग्राहक को दी जानेवाली अन्य सेवाआें हेतु अपेक्षित दस्तावेजों की पूर्ति के मामले में सुस्पष्ट एवं पारदर्शी रहेंगे ।

सेवाएं प्रदान करने हेतु मानक:

हम
  • सुधार का सुझाव देने के लिए प्राप्त सेवाओं पर ग्राहकों से प्रतिक्रिया आमंत्रित करें।
  • बेंचमार्क को बेहतर बनाने की दृष्टि से सालाना दी जाने वाली सेवाओं के मानकों की समीक्षा करें।

सर्विसिंग के लिए बेंचमार्क:

प्रस्ताव की स्वीकृति पर निर्णय
  • प्रीमियम स्वीकृति के 7 दिनों के अंदर पालिसी निर्गम ।
  • पालिसी समाप्ति के 15 दिन पूर्व नवीनीकरण नोटिस का निर्गम ।
  • दावा-सूचना के 48 घंटों के अंदर सर्वेक्षक / अन्वेषक की नियुक्ति ।
  • अपेक्षित दस्तावेजों / स्पष्टीकरण की प्राप्ति के बाद व्यक्तिगत प्रकृति एवं खुदरा बीमा संबंधी दावों का निस्तारण 15 दिनों के अंदर तथा वाणिज्यिक प्रकृति के दावों का निस्तारण 30 दिनों के अंदर ।
  • दावा स्थिति जानने हेतु ग्राहकों से अनुरोध प्राप्त होने पर पालिसी जारीकर्ता कार्यालय द्वारा यह जानकारी 3 दिनों के अंदर उपलब्ध कराना ।
  • डिस्चार्ज वाउचर की प्राप्ति के 3 दिनों के अंदर दावा भुगतान ।
  • यदि दावा स्वीकार्य नहीं है तो ग्राहकों को इसकी सूचना अपेक्षित दस्तावेजों की प्राप्ति के 30 दिनों के अंदर देना ।
  • कंपनी के शिकायत समाधान तंत्र (यूजीएमएस) के माध्यम से इन्टीग्रेटेड ग्रीवान्स मैनेजमेंट सिस्टम (आईजीएमएस) पर शिकायतों को उसी दिन दर्ज करना / पंजीकृत शिकायतों की निगरानी करना ।
  • शिकायत प्राप्ति के 3 दिनों के अंदर पावती देना ।
शिकायत प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर उसका समाधान करना । गैर निपटित शिकायतों का अपील, ग्राहक सेवा विभाग,प्रधान कार्यालय को भेजी जा सकती है आैर इसका समाधान 15 दिनों के अंदर किया जाएगा ।
यह घोषणापत्र युनाइटेड इंडिया इंश्यूरेन्स कंपनी द्वारा नागरिकों को प्रदान की जानेवाली सेवाआें का सार - संक्षेप है । यह घोषणा पत्र युनाइटेड इंडिया के ग्राहकों की पालिसी शर्तों या पालिसी संविदाआें का अथवा कर्मचारी बल की सेवा शर्तों का अंश कतई नहीं है । इस घोषणा पत्र के ग्राहक - सेवा पर पडनेवाले प्रभाव का आवधिक मूल्यांकन किया जाएगा तथा जहां भी आवश्यक होगा, इस चार्टर की प्रभावोत्पादकता की वृद्धि के क्रम में समय - सीमा के गैर अनुपालन के मामलों में अपेक्षित दण्ड प्रावधानों के कार्यान्वयन की समीक्षा की जाएगी ।

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