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उत्पाद - हाउस होल्डर की नीति

नोट :: ऊपर दिए गए आवरण का विवरण, देयता तथा अपवर्जन पूर्ण या सुविस्तृत नहीं है ।संपूर्ण विवरण के लिए हमारे निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क करें ।

हमारे द्वारा प्रदत्त आवरण
  • भवन तथा उसमें रखी वस्तुएँ
  • आभूषण और मूल्यवान वस्तुएँ.
  • घरेलू उपस्करण, टी.वी, वी.सी.आर, आडिरो सिस्टम, पी.सी. आदि.
  • यात्रा सामान.
  • दुर्घटनापूर्ण चोट से मृत्यु / अशक्तता.
  • तृतीर पक्ष की देयताएँ
कौन बीमित है ?
  • कोई गृह स्वामी जो उपरोक्त किसी आकस्मिकताओं से प्रभावित हो किसी चार (न्यूनतम) या अधिक खण्डों के अंतर्गत सुविधाएँ चयन कर सकता है । बीमाकृत के पत्नी / पति तथा बच्चों  ( आयु 12  से 70 तक ) आयु हेतु व्यक्तिगत दुर्घटना आवरण उपलब्ध है ।
आवरित सम्पत्ति
  • आवरित सम्पत्ति दस खण्डों के अन्तर्गत आवरण, प्रीमियम में छूट प्राप्त करने के लिये न्यूनतम 4 खण्डों को चयन करने का विकल्प, वस्तुओं को अनिवार्यतः आवरित करना है ।
  • भवन तथा उसमें रखी वस्तुएँ ः अग्नि, तडित, प्राकृतिक आपदाएँ , दंगा और हडताल, घरेलू
  • उपकरणों में गैस का विस्फोट ,पानी के टैकों का अतिरिक्त
  • चोरी और सेंधमारी / गृह भेदन दुर्घटना से हुई
  • आभूषण तथा मूल्यवान वस्तुएँ - प्लेट ग्लास की हुई क्षति / हानि ,  किसी क्षति / हानि
  • यात्रा सामान - यात्रा करते समय किसी दुर्घटना से हुई  क्षति  / हानि
  • घरेलू उपस्करणों ः इलैक्ट्रिकल /यांत्रिकी टूटफूट से हुई क्षति / हानि
  • टी.वी, वी.सी.आर, आडिरो सिस्टम
  • अग्नि व संबद्ध  आपदाओं, चोरी, सेंधमारी, गृह भेदन , इलैक्ट्रिकल यांत्रिकी  टूटफूट
  • पेडल साईकल - अग्नि व संबद्ध आपदाओं, दंगा, हडताल, दुर्भावपूर्ण कार्य, प्राकृतिक आपदाएँ , गृह भेदन , चोरी, सेंधमारी, बाह्य दुर्घटना  और आम जनता को विधिक देयता रु. 10000/- तक सीमित है । 
व्यक्तिगत दुर्घटना
  • आकस्मिक चोट के परिणामस्वरूप हुई मृत्यु / अशक्तता (पूर्ण / आंशिक )
तृतीय पक्ष दायित्व
  •  तृतीय पक्ष को पहुँची चोट या तृतीय पक्ष की संपत्ति की हुई  क्षति ।
निम्नलिखित के कारण हुई हानि / क्षति
  • युद्ध तथा युद्ध जैसी आपदाएँ
  • टूटफूट , मूल्यह्रास, परिणामी हानि
  • परमाणु आपदाएँ
  • बीमाधारक का सकल और जानबूझकर किया गया गलफत
  • पालिसी शर्तों का उल्लंघन
  • घटित क्षति/ हानि दायित्व में बीमाधारक के परिवार या बीमाधारक के कर्मचारी प्रधान या गौण हो
  •  जानबूझकर किये गये  कार्य / स्वयं को क्षति पहुँचाना, नशीली शराब / ड्रग के अधीन होना ।
WHOM TO CONTACT FOR CLAIMS

A) Working Hours:
B) Holidays & Beyond working hours:

CLAIMs DOCUMENT REQUIRED
  • All documents required to establish the cause and extent of loss
  • Submit claim form proof of purchases repair bills if any FIR where required and any other document called for by policy issuing office.
CLAIM PROCEDURE
  • Render all assistance and co-operation to the surveyor.
  • ऊपर दिए गए आवरण का विवरण, देयता तथा अपवर्जन पूर्ण या सुविस्तृत नहीं है ।
  • संपूर्ण विवरण के लिए हमारे निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क करें ।

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