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पालिसी द्वारा देय लाभ  

किसी बीमारी / रोग या चोट का इलाज करने के लिए किए गए अस्पतालीकरण / आवासीय अस्पतालीकरण पर बीमाधारक द्वारा किए गए खर्चो की प्रतिपूर्ति की जाती है । बीमा अवधि के दौरान कंपनी की देयता की सीमा प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष रू. 5,000 /- की होगी ।

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