आयु | रकम | जिसे भुगतान किया जाएगा |
---|---|---|
1-5 वर्ष | रु. 1200/- प्रति वर्ष | जीवित माता-पिता या संरक्षक को बालिका की पढ़ाई पर खर्च हेतु |
6-11 वर्ष | रु. 1200/- प्रति वर्ष | जीवित माता/पिता या संरक्षक को बालिका की पढ़ाई पर खर्च हेतु |
12-17वर्ष | रु. 2400/- प्रति वर्ष | जीवित माता/पिता या संरक्षक को बालिका की पढ़ाई पर खर्च हेतु |
18 वर्ष | शेष रुपये | कन्या को 18 वर्ष पूर्ण होने पर कन्या को मिलेंगे । |
यदि कन्या की 18 वर्ष पूर्ण होने के पहले मृत्यु हो जाती है तो कन्या के खाते की शेष राशि उसके जीवित माता/पिता या संरक्षक को अदा की जाएगी ।
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