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आयु रकम जिसे भुगतान किया जाएगा
1-5 वर्ष  रु. 1200/- प्रति वर्ष  जीवित माता-पिता या संरक्षक को बालिका की पढ़ाई पर खर्च हेतु
6-11 वर्ष  रु. 1200/- प्रति वर्ष   जीवित माता/पिता या संरक्षक को बालिका की पढ़ाई पर खर्च हेतु
12-17वर्ष  रु. 2400/- प्रति वर्ष जीवित माता/पिता या संरक्षक को बालिका की पढ़ाई पर खर्च हेतु
18 वर्ष  शेष रुपये  कन्या को 18 वर्ष पूर्ण होने पर कन्या को मिलेंगे ।

 

यदि कन्या की 18 वर्ष पूर्ण होने के पहले मृत्यु हो जाती है तो कन्या के खाते  की शेष राशि  उसके जीवित माता/पिता या संरक्षक को अदा की जाएगी ।

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