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इस योजना के तहत कोई दावा(वे) स्वीकार्य होने की स्थिति में, कंपनी तृतीय पक्ष प्रबंधक के माध्यम से अस्पताल/नर्सिंग होम या बीमित व्यक्ति को नीचे बताये गये विभिन्न शीर्ष के तहत देय व्यय का भुगतान करेगी ।

अस्पतालीकरण लाभ सीमा
i) Iअस्पताल/नर्सिंग होम द्वारा प्रदत्त कक्ष, बोर्ड व्यय IIयदि आइ सी एकक में भर्ती हो

 

i) प्रति दिन बीमित राशि के 0.5% तक

 

सर्जन, निश्चेतक, चिकित्सकों, परामर्शदाताओं उपचार व्यय प्रति बीमारी/चोट हेतु बीमित राशि के 15% तक
निश्चेतना, रक्त, आक्सीजन, आपरेशन थियेटर, शल्य चिकित्सा उपकरण, दवाइयॉं व औषधियॉं,नैदानिक सामग्री और एक्स-रे, डायालिसिस, केमोथेरेपी, पेसमेकट लागत, कृत्रिम अवरव व अंगों की लागत और इस प्रकार के खर्च । प्रति बीमारी / चोट हेतु बीमित राशि के 15% तक

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