5 से 70 वर्ष तक की आयु का कोई भी व्यक्ति पालिसी ले सकता है । 3 महीने से 5 वर्ष के बच्चे को योजना में तभी शामिल किया जाएगा जबकि साथ में माता-पिता में से कोई एक या दोनों बीमित हो।
इस पालिसी के तहत बीमारी / रोग या चोट का इलाज ( जोखिम शुरू होने की तिथि से 30 दिनों के बाद ) करने हेतु अस्पतालीकरण / आवासीय अस्पतालीकरण पर किए गए खर्चो की प्रतिपूर्ति की जाती है ।
ऐसे किसी भी प्रकार की बीमारी जैसे - हार्टअटैक, पीलिरया, निमोनिया , अपेन्डिक्स, लकवा, र्ेंूड पोइजनिंग अथवा दुर्घटना जिसके कारण अस्पतालीकरण / आवासीय अस्पतालीकरण आवश्यक हो ।
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