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कन्या के माता-पिता या दोनों की मृत्यु हो जाने पर रु. 25000/- की राशि संदर्भित कन्या के नाम किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करवाएगी और वित्तीय लाभ निम्नानुसार देय होगा -

देय लाभ

आयु  रकम जिसे भुगतान किया जाएगा
1-5 वर्ष रु. 1200/- प्रति वर्ष  जीवित माता-पिता या संरक्षक को बालिका की पढ़ाई पर खर्च हेतु 
6-11 वर्ष रु. 1200/- प्रति वर्ष  जीवित माता/पिता या संरक्षक को बालिका की पढ़ाई पर खर्च हेतु
12-17 वर्ष रु. 2400/- प्रति वर्ष जीवित माता/पिता या संरक्षक को बालिका की पढ़ाई पर खर्च हेतु
18 वर्ष शेष रुपये    कन्या को 18 वर्ष पूर्ण होने पर कन्या को मिलेंगे ।

यदि कन्या की 18 वर्ष पूर्ण होने के पहले मृत्यु हो जाती है तो कन्या के खाते  की शेष राशि  उसके जीवित माता/पिता या संरक्षक को अदा की जाएगी ।

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