अनुभाग 1 - महिलाओं के लिये आर्थिक सुरक्षा योजना
स्थाई पूर्ण अशक्तता | रु.25,000/- |
दो अंगों/दोनों आँखों/एक अंग और एक आँख की क्षति होने पर | रु.25,000/- |
एक अंग/एक आँख की क्षति | रु.12,500/- |
अस्थाई पूर्ण अशक्तता | रु.500/-प्रति माह अधिकत रु.1,500/- के विषयाधीन |
तलाक की कार्यवाई पर उपगत व्यय |
वास्तविक किन्तु अधिकतम रु.2,000/- तक |
घरेलू सामान की आग, बाढ़, दंगे, आतंकवाद से हुई हानि / क्षति |
रु.2,000/- तक सीमित |
दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु / अशक्तता से तात्पर्य जिसमें अस्पताल में प्रसव के दौरान मृत्यु शल्य क्रिया, बंध्याकरण, सीजेरिरन और कैंसर के कारण गर्भाशर और ब्रेस्ट निकालने के कारण मृत्यु भी शामिल है । बशर्ते कि मृत्यु ऑपरेशन की तिथि से 7 दिनों के भीतर हुई हो।
रु.15/- प्रति महिला प्रति वर्ष मूल योजना के लिए और दोनों (मूल योजना तथा अतिरिक्त आवरण) हेतु रु.23/- प्रति महिला प्रति वर्ष ।
विवाहित महिला के मामले में विशेष मामलों में यदि दुर्घटना के कारण उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो रुपये 25,000/- की क्षतिपूर्ति की जा सकती है बशर्ते रु.9/- अतिरिक्त प्रीमियम लिया जाए । यह आवरण सिर्फ दुर्घटना से मृत्यु के मामले तक सीमित रहेगा और इस पॉलिसी के तहत अशक्तता पर विचार नहीं किया जाएगा ।
समूह के आकार (संख्या) के आधार 5% से 30% तक की छूट । दीर्घावधि छूट बीमा अवधि के आधार पर 5% से 20% तक दी जाएगी ।
Total Visitors - 29514335
आईआरडीए पंजीकरण संख्या:545
“बीमा आग्रह की विषयवस्तु है”
© 2012 सभी अधिकार यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कं.लि.द्वारा सुरक्षित.
वेबसाइट डब्लुसीएजी 2.0 स्तर एए अनुरूप है.संकल्प 1280x1024 में सर्वश्रेष्ठ और सभी नवीनतम ब्राउज़रों के साथ संगत है