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अनुभाग 1 - महिलाओं के लिये आर्थिक सुरक्षा योजना

मूलभूत आवरण
स्थाई पूर्ण अशक्तता रु.25,000/-
दो अंगों/दोनों आँखों/एक अंग और एक आँख की क्षति होने पर  रु.25,000/-
एक अंग/एक आँख की क्षति   रु.12,500/-

मृत्यु होने पर -
  • विवाहित महिला के लिए -यदि दुर्घटना के कारण उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो कंपनी रु.25,000/- की क्षतिपूति करेगी ।
  • अविवाहित महिला के लिए - अविवाहित महिला के मामले में बीमित की मृत्यु होने पर उसके नामिती (नोमिनी)/कानूनी उत्तराधिकारी को रु.25,000/- की क्षतिपूर्ति की जाएगी।
महिलाओं के लिये अतिरिक्त आवरण
अस्थाई पूर्ण अशक्तता रु.500/-प्रति माह अधिकत रु.1,500/- के विषयाधीन

तलाक की कार्यवाई पर उपगत व्यय

वास्तविक किन्तु अधिकतम रु.2,000/- तक

घरेलू सामान की आग, बाढ़, दंगे, आतंकवाद से हुई हानि / क्षति 

रु.2,000/- तक सीमित

 

दुर्घटना के परिणामस्वरूप मृत्यु / अशक्तता से तात्पर्य जिसमें अस्पताल में प्रसव के दौरान मृत्यु शल्य क्रिया, बंध्याकरण, सीजेरिरन और कैंसर के कारण गर्भाशर और ब्रेस्ट निकालने के कारण मृत्यु भी शामिल है ।  बशर्ते कि मृत्यु  ऑपरेशन की तिथि से 7 दिनों के भीतर हुई हो।

प्रीमियम

रु.15/- प्रति महिला प्रति वर्ष मूल योजना के लिए और दोनों (मूल योजना तथा अतिरिक्त आवरण) हेतु रु.23/- प्रति महिला प्रति वर्ष  ।

पत्नी के लिए अतिरिक्त दुर्घटना आवरण

विवाहित महिला के मामले में विशेष मामलों में यदि दुर्घटना के कारण उसके पति की मृत्यु हो जाती है तो रुपये 25,000/- की क्षतिपूर्ति की जा सकती है बशर्ते रु.9/- अतिरिक्त प्रीमियम लिया जाए । यह आवरण सिर्फ दुर्घटना से मृत्यु के मामले तक सीमित रहेगा और इस पॉलिसी के तहत अशक्तता पर विचार नहीं किया जाएगा ।

छूट

समूह के आकार (संख्या) के आधार 5% से 30% तक की छूट ।  दीर्घावधि छूट बीमा अवधि के आधार पर   5% से 20% तक दी जाएगी ।

विशिष्ट विशेषताएँ
  • पॉलिसी न सिर्फ महिला की अशक्तता को आवरित करती है बल्कि उसके पति की मृत्यु को भी आवरित करती है।
  • अतिरिक्त आवरण अस्थाई पूर्ण अशक्तता के साथ-साथ घरेलू सामान की हानि / क्षति को भी आवरित करता है।

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