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हमारे द्वारा प्रदत्त आवरण

यह योजना विशेष रूप से महिलाओं को आर्थिक>  सुरक्षा प्रदान करती है ।>  10-75 वर्ष की सभी वर्गों से संबंधित महिलाएँ, उनकी आय, उनकी रोजगार या व्यवसाय को ध्यान में लिये बिना वह सभी इस पॉलिसी में आवरित किया जा सकता है ।

क्या बीमित है ?

मूल आवरण?

बीमित महिला की अशक्तता हेतु -

दो अंगों की / दाने आँखों की / एक अंग और एक आँख की क्षति / हानि -

स्थायी कुल विकलांगता Rs.25 0
दो अंग / दोनों आंखें / एक अंग और एक आंख का नुकसान Rs.25 0
एक अंग / एक आंख का नुकसान - Rs.12 500
मृत्यु हेतु
  • विवाहित महिला हेतु - विवाहित महिला के पति की आकस्मिक दुर्घटना से मृत्यु होने पर बीमित महिला को रु 25,000/- की क्षतिपूर्ति की जाएगी ।
  • अविवाहित महिला हेतु -अविवाहित महिला की मृत्यु की स्थिति में उसके नोमिनी / कानूनी उत्तराधिकारी को रु. 25,000/-की क्षतिपूर्ति की जाएगी ।

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