यह योजना विशेष रूप से महिलाओं को आर्थिक> सुरक्षा प्रदान करती है ।> 10-75 वर्ष की सभी वर्गों से संबंधित महिलाएँ, उनकी आय, उनकी रोजगार या व्यवसाय को ध्यान में लिये बिना वह सभी इस पॉलिसी में आवरित किया जा सकता है ।
क्या बीमित है ?
मूल आवरण?
दो अंगों की / दाने आँखों की / एक अंग और एक आँख की क्षति / हानि -
स्थायी कुल विकलांगता | Rs.25 0 |
दो अंग / दोनों आंखें / एक अंग और एक आंख का नुकसान | Rs.25 0 |
एक अंग / एक आंख का नुकसान - | Rs.12 500 |
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आईआरडीए पंजीकरण संख्या:545
“बीमा आग्रह की विषयवस्तु है”
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