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  • अ. आपका इसमें बीमा हित होना चाहिये, जैसाकि संपत्ति के स्वयं मालिक या संपत्ति में आपका वित्तीय स्वार्थ हो या पालिसी में आवरित नुकसान का दावा आपको प्राप्त करने का हित आवरित हो ।
  • आ. यदि आपका हित समाप्त हो जाता है तो हमें सूचित कीजिये जिससे कि पालिसी में दर्शाये गये लघु अवधि आधार पर आपका प्रीमियम रिफण्ड किया जा सके जिससे कि आप अनावश्यक रूप से बीमित ना रहे ।
  • इ. कुछ पालिसियों में जैसे कि अग्नि बीमा पालिसियों में "तूफान, टेम्पेस्ट, बाढ व आप्लावन व दंगे, हडताल व दुर्भावना जनित नुकसान आपदा को मध्यावधि में शामिल करने पर 15 दिन की इंतजार अवधि होती है । यदि आप ऐसी शर्तों को समझ नहीं पा रहे हैं तो ऐसी स्थिति में कृपया स्पष्टीकरण प्राप्त करें ।
  • ई प्रत्येक पालिसी के अपने अपवर्जन होते हैं । इन्हें समझने के लिये इनका अध्ययन करें । ऐसे कुछ अपवर्जनों को अतिरिक्त प्रीमियम पर आवरित किया जा सकता है यदि आपने प्रस्ताव में संकेत किया हो या लिखित में आवेदन किया हो । कृपया व्यापक आवरणके लिये ऐसे अतिरिक्त आवरणों का निरीक्षण करें ।
  • उ आवरित की जानेवाली संपत्ति का बीमित मूल्य या मूल्यांकन बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है । संपत्ति को बाजार मूल्य आधार पुनरस्थापना मूल्य आधार या अन्य विनिर्दिष्ट आधार पर आवरित किया जा सकता है । कृपया बीमित मूल्य का निर्धारण सही करने का प्रयत्न करें जिससे कि आप उचित रूप से बीमित रह सकें । कृपया ध्यान रखें अधिक बीमा की स्थिति में आप अनावश्यक रूप से अधिक प्रीमियम चुकायेंगे व पूर्ण मूल्य तक बीमित नहीं है तो दावे की स्थिति में यह न्यून बीमा की सीमा तक घट जायेगी ।

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