अ. जांच करें कि अस्पताल ऐसे नेटवर्क में आता है अथवा नहीं, क्योंकि रोकड रहित सुविधा केवल नेटवर्क में शामिल अस्पतालों को ही उपलब्ध है ।
इ. आपातकालीन दशा में अस्पतालीकरण होने पर, भर्ती के समय TPA को तत्काल सूचना दी जानी चाहिये ।
ई. भर्ती होने पर बीमित व अस्पताल प्राधिकारियों द्वारा हस्ताक्षरित भर्ती विवरण, बीमारी और किये जानेवाले इलाज और उसका अनुमानित खर्च का विवरण देते हुए रोकड रहित किये जाने हेतु पूर्व आवेदन TPA को दिया जाए ।
उ. यदि TPA द्वारा कोई स्पष्टीकरण मांगे गये हो तो कृपया उपलब्ध करवायें ।
ऊ. अस्पताल से छुट्टी होने पर, बीमित राशि सीमित हो या पालिसी के अंतर्गत देय नहीं हो तो कृपया ऐसी अंतरराशि अस्पताल को भुगतान करें ।
ऋ. अस्पतालीकरण के पूर्व व बाद के इलाज के खर्चों का अलग से दावा किया जा सकता है। अस्पतालीकरण के बाद इलाज पूर्ण होने के 7 दिन के अंदर सभी मूल दस्तावेज TPA को प्रस्तुत किये जाने चाहिये ।
अ. अस्पतालीकरण की लिखित सूचना तत्काल TPA / हमारे कार्यालय (गैर TPA) को दी जानी चाहिये और आपातकालीन अस्पतालीकरण की दशा में 24 घंटे में सूचना दी जानी चाहिये ।
आ. अस्पताल छोडने से पूर्व अस्पताल प्राधिकारियों से डिस्चार्ज विवरण पत्र, अनुसंधान रिपोर्ट की प्रतियां व अन्य संबंधित दस्तावेज प्राप्त कर लेने चाहिये । डिस्चार्ज होने के 7 दिन के अंदर सभी मूल दस्तावेज TPA /कार्यालय को प्रस्तुत किये जाने चाहिये ।
इ. दस्तावेजों में बीमाकर्ता द्वारा जारी दावा फार्म, डिस्चार्ज विवरण पत्र, डाक्टर द्वारा जारी प्रमाण पत्र व इलाज की पर्चीयां, जांच की लेब रिपोर्ट, अस्पताल का बिल व अन्य बिल,फार्मेसी / अन्य संबंधित दस्तावेज सम्मिलित होने चाहिये ।
ई. अस्पतालीकरण के पूर्व व बाद के इलाज के खर्च के लिये अलग से दावा किया जा सकता है ।अस्पतालीकरण के बाद इलाज पूर्ण होने के 7 दिन के अंदर सभी मूल दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने चाहिये ।
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