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उत्पाद - मोटर

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नोट :: ऊपर दिए गए आवरण का विवरण, देयता तथा अपवर्जन पूर्ण या सुविस्तृत नहीं है ।संपूर्ण विवरण के लिए हमारे निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क करें ।

हम आविरत करते हैं :

मोटर वाहन जिनमें सम्मिलित है प्राइवेट कार, दुपहिया मोटर वाहन एवं रेल पर चलनेवाले वाहनों को छोडकर अन्य वाणिज्यिक वाहन ।

बीमित कौन

वाहन के मालिक /स्वामी कर्ता अथवा पट्टेदार जिनका मोटर वाहन में बीमा हित निहित है ।

बीमित द्वारा घोषित मूल्य (आई डी वी)

1.यदि 5 वर्ष से कमवाला वाहन है तो, आई डी वी, शोरूम में उस विशेष प्रकार व बनावट के वाहन का जो मूल्य होगा उस आधार पर दर सूची में वर्णित मूल्यह्रास प्रतिशत के आधार पर निर्धारित की जाएगी ।

2.यदि 5 वर्ष से अधिक वर्षों वाला वाहन एवं अप्रचलित माडल  (एेसे वाहन जिन्हें विनिर्माणकर्ताआंे द्वारा निर्मित करना बंद कर दिया गया हो) उन्हें वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर जो बीमित एवं बीमाकर्ता की सहमति आधारितानुसार बीमित किया जाएगा ।

पैकेज पालिसी सेक्शन 1 :

सेक्शन -1पैकेज पालिसी( निजी क्षति आेडी )

पैकेज पालिसी का सेक्शन-1 वाहन एवं / या उप साधनों को निम्नकारणों से हुई क्षति या हानि को आवरित करती है

  • वाहय कारणों से दुर्घटना
  • अग्नि, स्वयं प्रज्जवलन, तडित
  • सेंधमारी, गृहभेदन या चोरी
  • आतंकवादी कृत्य
  • दंगा, हडताल एवं दुर्भावना कृत्य से हुई हानि
  • भूकंप
  • बाढ, चकवात, तूफान आदि
  • रेल, सडक, वायुमार्ग, लिफट अथवा आंतिरक जलमार्ग से यात्रा करते समय
  • भूस्खलन अथवा कार्य के दौरान भूस्खलन

उपरोक्त में से किसी भी आपदा को पालिसी आवरण से अपवर्जित नहीं किया जा सकता है ।

सेंधमारी/गृहभेदन/चोरी से उपसाधनों की हानि या क्षति
  • निजीकार हेतु यह आवरित
  • दुपहिया मोटर वाहन के मामले में इन उपसाधनों हेतु इसकी आई डी वी का 3 प्रतिशत अतिरिक्त प्रीमियम का भुगतान कर आवरित कर सकते हैं ।
  • अग्रदीप, टायरों, मडगार्ड एवं/या बोनट साइड के पार्टस बंपर इत्यादि की हानि अथवा क्षति को अतिरिक्त प्रीमियम अदा करके आवरित कर सकते हैं ।  यह सिर्फ वाणिज्यिक वाहनों हेतु लागू है ।
यदि वाहन दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो गया हो, तो निम्निलिखित हेतु तर्क संगत खर्चों के लिए आवरित है ।
  • निकटस्थल के मरम्मतकर्ता तक ले जाना
  • तुरंत आवश्यक मरम्मत की तर्क संगत कीमत

बशर्ते कि उपबंधित सीमा के अधीन हो

पैकेज पालिसी - सेक्शन -II
  • तृतीय पक्षकारी की शारीरिक चोटों एवं/अथवा मृत्यु आैर संपित की हानि का दायित्व
  • मालिक चालक हेतु निर्दिष्ट बीमित राशि तक व्यक्तिगत दुर्घटना आदरण

पैकेज पालिसी के सेक्शन 2 के अधीन मोटर वाहन अधिनियम में वर्णित दायित्व सीमा के अधीन निम्नलिखित देय है

  • तृतीय पक्षकार की मृत्यु / अशक्तता हेतु बीमित का विधिक दायित्व
  • तृतीय पक्षकार की संपित की हानि या क्षति
  • कोर्ट द्वारा निर्धारित दावेदार के खर्चें
  • कंपनी द्वारा लिखित सहमति के आधार पर सभी उपगत व्यय एवं खर्चें
  • बीमित की मृत्यु होने की स्थिति में इस पालिसी के अधीन उपगत दायित्व की क्षतिपूर्ति बीमित के विधिक प्रतिनिधि द्वारा उसके स्थान पर सभी शर्तों का बीमित जैसे ही अनुपालन करने पर की जाएगी ।
इस पालिसी के अंतर्गत क्या देय नहीं है ?
  • संविदात्मक दायित्व
  • युद्ध आपदायें (न्यूक्लियर) नाभिकीय आपदायें आैर शराब पीकर गाडी चलाना
  • परिणामु हानि, मूल्यह्रास, टूट फूट, यांत्रिक या विद्युतीय खराबी
  • शराब या नशीली आैषधियों के प्रभाव में होने पर वाहन चलाने से हुई हानि
  • पालिसी में विनिर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से बाहर उत्पन्न दावे
  • उपयोग सीमा का उल्लंघ करते हुए वाहन का उपयोग करने से उत्पन्न दावे
  • वैध लाइसेंस के बिना व्यक्ति द्वारा वाहन चलाने से उत्पन्न दावे

सिर्फ दायित्व पालिसी :

  • तृतीय पक्षकारी की शारीरिक चोटों एवं/अथवा मृत्यु आैर संपित की हानि का दायित्व
  • मालिक चालक हेतु निर्दिष्ट बीमित राशि तक व्यक्तिगत दुर्घटना आदरण
पैकेज पालिसी के सेक्शन 2 के अधीन मोटर वाहन अधिनियम में वर्णित दायित्व सीमा के अधीन निम्नलिखित देय है :
  • तृतीय पक्षकार की मृत्यु / अशक्तता हेतु बीमित का विधिक दायित्व
  • तृतीय पक्षकार की संपित की हानि या क्षति
  • कोर्ट द्वारा निर्धारित दावेदार के खर्चें
  • कंपनी द्वारा लिखित सहमति के आधार पर सभी उपगत व्यय एवं खर्चें
  • बीमित की मृत्यु होने की स्थिति में इस पालिसी के अधीन उपगत दायित्व की क्षतिपूर्ति बीमित के विधिक प्रतिनिधि द्वारा उसके स्थान पर सभी शर्तों का बीमित जैसे ही अनुपालन करने पर की जाएगी ।
इस पालिसी के अंतर्गत क्या देय नहीं है ?
  • संविदात्मक दायित्व
  • युद्ध आपदायें (न्यूक्लियर) नाभिकीय आपदायें आैर शराब पीकर गाडी चलाना
  • परिणामु हानि, मूल्यह्रास, टूट फूट, यांत्रिक या विद्युतीय खराबी
  • शराब या नशीली आैषधियों के प्रभाव में होने पर वाहन चलाने से हुई हानि
  • पालिसी में विनिर्दिष्ट भौगोलिक क्षेत्र से बाहर उत्पन्न दावे
  • उपयोग सीमा का उल्लंघ करते हुए वाहन का उपयोग करने से उत्पन्न दावे
  • वैध लाइसेंस के बिना व्यक्ति द्वारा वाहन चलाने से उत्पन्न दावे

छूट

प्रीमियम भुगतान करने पर निम्नलिखित छूट उपलब्ध है
  •  विंटेजकारे -31.12.40 से पहले निर्मित आैर विंटेज एवं क्लासिक कार क्लब आफ इंडिया द्वारा प्रमाणित हो ।

निजि क्षति दर पर 25 प्रतिशत छूट उपलब्ध है ।  एेसे वाहनों हेतु जारी पालिसियां सहमत मूल्य (एग्रीड वैल्यू) पालिसियां हैं ।

  • नो क्लेम बोनस

दावा रहित वर्षों की संख्या के आधार पर 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक

  • आटोमोबाइल एसोसिएशन (मेंम्बरशिप) सदस्यता छूट :

निजी कार के लिए निजी क्षति के लिए प्रीमियम में 5 प्रतिशत छूट जो, अधिकतम रु.200/- के अध्यधीन हो आैर दोपहिया मोटर वाहनों के लिए रु.50/- की छूट ।

  • चोरी निरोधव उपकरण (एंटी थेफ्ट डिवाइस)

निजी क्षति प्रीमियम के हिस्से में 2.5 प्रतिशत की छूट जो अधिकतम रु.200/- के अध्यधीन होगी ।

  • उपकरण एआरएआई (ARAI) पुणे द्वारा अनुमोदित हो एवं आटोमोबाइल एसोशिएशन आफ इंडिया द्वारा प्रमाणित हो कि वाहन में अनुमोदित उपकरण ही लगाया गया है ।
  •   लगातार 2 महीनों से अधिक अवधि के लिए वाहन रोक रखने के लिए रियाअत ।
  •  नेत्र हीनों अपंग एवं मानसिक रूप से विक्षिप्त व्यक्तियों के उपयोग के लिए विशेष रूप से तैयार/संशोधित वाहन के निजी क्षति प्रीमियम पर 50 प्रतिशत की छूट
  •   बीमित के परिसर/क्षेत्र की सीमा में वाहन प्रयोग ।

प्रशुल्क दरों पर 33 - 1/1 प्रतिशत की छूट अनुमत है ।

अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान करने पर आवरण में विस्तार

पैकेज एवं केवल दायित्व पालिसी के तहत अतिरिक्त प्रीमियम भुगतान करने पर:

  • The Geographical area may be extended to include :

1.बंगलादेश  2.भूटान  3.नेपाल  4.पाकिस्तान  5.श्रीलंका  6.मालदीव  को सम्मिलित करने के लिये भौगोलिक क्षेत्र को विस्तार कर सकते हैं ।  इसके लिए पैकेज पालिसी में रु.500/- प्रति वाहन एवं केवल दायित्व पालिसी में रु.700/- प्रति वाहन की अतिरिक्त प्रीमियम प्रभारित करना है ।

  • मोटर वाहनों में यात्रा करनेवाले कर्मचारियों सहित नामित एवं गैर नामित व्यक्ति हेतु व्यक्तिगत दुर्घटना पालिसी उपलब्ध है ।
  • राजदूतालयों/दूतावासी इत्यादि से संबंधित वाहनों का इंपोर्ट ड्यूटी यदि आइ डी वी में सम्मिलित नहीं किया गया है तो निजी क्षति प्रीमियम में 30 प्रतिशत प्रभारित किया जाएगा ।
  • इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रानिक फिटिंग्स :

एेसी इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रानिक फिटिंग्स जो कि यदि निर्मित या आयातित वाहन     निर्माण का एक भाग नहीं है तो विशेषत: अलग से एेसी फिटिंग्स के मूल्य पर 4 प्रतिशत अतिरिक्त प्रीमियम  भुगतान कर इन्हें आवरित किया जाएगा।

  • सी एन जी /एल पी जी वाई फयूल किट्स :

वाहन जिसमें सी एन जी/एल पी जी वाई फयूल-ई धन लगाया गया है उसे अलग से    घोषित किया जाए एवं एेसे किट के मूल्य पर उसका 4 प्रतिशत प्रीमियम प्रभार्य है ।.

  • फाइबर ग्लास फयूल टैंकस :

विविध प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों को छोडकर सभी अन्य वाहनों के लिए निजी क्षति   हेतु रु.50/- अतिरिक्त प्रीमियम प्रभारित कर आवरित किया जाएगा ।  विविध प्रकार के      वाणिज्यिक वाहनों हेतु रु.100/- है ।

हस्तान्तरण :

यदि स्वामित्व में परिवर्तन हो तो कृपया सुनिश्चित करें कि स्वामित्व के परिवर्तन तिथि से 14 दिनों के अंदर बीमा पालिसी का हस्तान्तरण कर लिया गया हो । 

वाहनों में परिवर्तन

शेष पालिसी अवधि के लिए एक वाहन के स्थान पर एक ही श्रेणी के दूसरे वाहन को स्थापनापन्न कर सकते हैं, बशर्ते कि यह वाहन के स्थापनापन्न की तिथि से यथानुपात आधार पर प्रीमियम समायोजन, यदि कोई हो, के तहत हो ।

निजी कार पैकेज पालिसी के लिये अतिरिक्त आवरण

कर्टसी कार
चिकित्सा व्यय
टिप्पणी :

उपरोक्त आवरण दायित्व एवं अपवर्जन से संबंधित विवरण पूर्ण अथवा सुविस्तृत नहीं है ।  संपूर्ण विवरण हेतु हमारे निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क करें ।

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