नोट :: ऊपर दिए गए आवरण का विवरण, देयता तथा अपवर्जन पूर्ण या सुविस्तृत नहीं है ।संपूर्ण विवरण के लिए हमारे निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क करें ।
मोटर वाहन जिनमें सम्मिलित है प्राइवेट कार, दुपहिया मोटर वाहन एवं रेल पर चलनेवाले वाहनों को छोडकर अन्य वाणिज्यिक वाहन ।
वाहन के मालिक /स्वामी कर्ता अथवा पट्टेदार जिनका मोटर वाहन में बीमा हित निहित है ।
1.यदि 5 वर्ष से कमवाला वाहन है तो, आई डी वी, शोरूम में उस विशेष प्रकार व बनावट के वाहन का जो मूल्य होगा उस आधार पर दर सूची में वर्णित मूल्यह्रास प्रतिशत के आधार पर निर्धारित की जाएगी ।
2.यदि 5 वर्ष से अधिक वर्षों वाला वाहन एवं अप्रचलित माडल (एेसे वाहन जिन्हें विनिर्माणकर्ताआंे द्वारा निर्मित करना बंद कर दिया गया हो) उन्हें वर्तमान बाजार मूल्य के आधार पर जो बीमित एवं बीमाकर्ता की सहमति आधारितानुसार बीमित किया जाएगा ।
पैकेज पालिसी का सेक्शन-1 वाहन एवं / या उप साधनों को निम्नकारणों से हुई क्षति या हानि को आवरित करती है
उपरोक्त में से किसी भी आपदा को पालिसी आवरण से अपवर्जित नहीं किया जा सकता है ।
पैकेज पालिसी के सेक्शन 2 के अधीन मोटर वाहन अधिनियम में वर्णित दायित्व सीमा के अधीन निम्नलिखित देय है
निजि क्षति दर पर 25 प्रतिशत छूट उपलब्ध है । एेसे वाहनों हेतु जारी पालिसियां सहमत मूल्य (एग्रीड वैल्यू) पालिसियां हैं ।
दावा रहित वर्षों की संख्या के आधार पर 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक
निजी कार के लिए निजी क्षति के लिए प्रीमियम में 5 प्रतिशत छूट जो, अधिकतम रु.200/- के अध्यधीन हो आैर दोपहिया मोटर वाहनों के लिए रु.50/- की छूट ।
निजी क्षति प्रीमियम के हिस्से में 2.5 प्रतिशत की छूट जो अधिकतम रु.200/- के अध्यधीन होगी ।
प्रशुल्क दरों पर 33 - 1/1 प्रतिशत की छूट अनुमत है ।
पैकेज एवं केवल दायित्व पालिसी के तहत अतिरिक्त प्रीमियम भुगतान करने पर:
1.बंगलादेश 2.भूटान 3.नेपाल 4.पाकिस्तान 5.श्रीलंका 6.मालदीव को सम्मिलित करने के लिये भौगोलिक क्षेत्र को विस्तार कर सकते हैं । इसके लिए पैकेज पालिसी में रु.500/- प्रति वाहन एवं केवल दायित्व पालिसी में रु.700/- प्रति वाहन की अतिरिक्त प्रीमियम प्रभारित करना है ।
एेसी इलेक्ट्रिकल / इलेक्ट्रानिक फिटिंग्स जो कि यदि निर्मित या आयातित वाहन निर्माण का एक भाग नहीं है तो विशेषत: अलग से एेसी फिटिंग्स के मूल्य पर 4 प्रतिशत अतिरिक्त प्रीमियम भुगतान कर इन्हें आवरित किया जाएगा।
वाहन जिसमें सी एन जी/एल पी जी वाई फयूल-ई धन लगाया गया है उसे अलग से घोषित किया जाए एवं एेसे किट के मूल्य पर उसका 4 प्रतिशत प्रीमियम प्रभार्य है ।.
विविध प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों को छोडकर सभी अन्य वाहनों के लिए निजी क्षति हेतु रु.50/- अतिरिक्त प्रीमियम प्रभारित कर आवरित किया जाएगा । विविध प्रकार के वाणिज्यिक वाहनों हेतु रु.100/- है ।
यदि स्वामित्व में परिवर्तन हो तो कृपया सुनिश्चित करें कि स्वामित्व के परिवर्तन तिथि से 14 दिनों के अंदर बीमा पालिसी का हस्तान्तरण कर लिया गया हो ।
शेष पालिसी अवधि के लिए एक वाहन के स्थान पर एक ही श्रेणी के दूसरे वाहन को स्थापनापन्न कर सकते हैं, बशर्ते कि यह वाहन के स्थापनापन्न की तिथि से यथानुपात आधार पर प्रीमियम समायोजन, यदि कोई हो, के तहत हो ।
उपरोक्त आवरण दायित्व एवं अपवर्जन से संबंधित विवरण पूर्ण अथवा सुविस्तृत नहीं है । संपूर्ण विवरण हेतु हमारे निकटतम शाखा कार्यालय से संपर्क करें ।
आईआरडीए पंजीकरण संख्या:545
“बीमा आग्रह की विषयवस्तु है”
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