स्टैंडअलोन अनिवार्य व्यक्तिगत मोटर वाहन मोटर वाहन दुर्घटना नीति
मोटरसाइकिल स्कूटर स्टैंडअलोन खुद की क्षति नीति
देयता केवल नीति - निजी कार
आपको प्रदान की गई सेवाओं में यदि किसी मामले में आपकी कोई शिकायत हो तो आप पालिसी जारीकर्ता कार्यालय प्रादेशिक कार्यालय / प्रधान कार्यालय को निवारण हेतु संपर्क कर सकते हैं
पुलिस एवं पालिसी जारीकर्ता कार्यालय को तत्काल सूचना देना अनिवार्य है ।
कबाड को संरक्षित (जहां भी पार्टस बदलने की अनुमति दी गई हो) रखने हेतु जिस भी रूप में हो,
यदि पालिसी में आवरित दुर्भाग्य से कोई नुकसान घटित होता है तो हम आपसे अनुरोध करते हैं कि तत्पर सेवा के लिये निम्नानुसार कदम उठायें ।
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