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मोटर पैकेज एवं सिर्फ दायित्व पालिसियां

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अन्य सूचनाएं

अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान करने पर आवरण में विस्तार

पैकेज एवं केवल दायित्व पालिसी के तहत अतिरिक्त प्रीमियम भुगतान करने पर:

  • The Geographical area may be extended to include :

1.बंगलादेश  2.भूटान  3.नेपाल  4.पाकिस्तान  5.श्रीलंका  6.मालदीव  को सम्मिलित करने के लिये भौगोलिक क्षेत्र को विस्तार कर सकते हैं ।  इसके लिए पैकेज पालिसी में रु.500/- प्रति वाहन एवं केवल दायित्व पालिसी में रु.700/- प्रति वाहन की अतिरिक्त प्रीमियम प्रभारित करना है ।

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छूट

छूट

प्रीमियम भुगतान करने पर निम्नलिखित छूट उपलब्ध है
  •  विंटेजकारे -31.12.40 से पहले निर्मित आैर विंटेज एवं क्लासिक कार क्लब आफ इंडिया द्वारा प्रमाणित हो ।

निजि क्षति दर पर 25 प्रतिशत छूट उपलब्ध है ।  एेसे वाहनों हेतु जारी पालिसियां सहमत मूल्य (एग्रीड वैल्यू) पालिसियां हैं ।

  • नो क्लेम बोनस

दावा रहित वर्षों की संख्या के आधार पर 20 प्रतिशत से 50 प्रतिशत तक

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सिर्फ दायित्व पालिसी

सिर्फ दायित्व पालिसी :

  • तृतीय पक्षकारी की शारीरिक चोटों एवं/अथवा मृत्यु आैर संपित की हानि का दायित्व
  • मालिक चालक हेतु निर्दिष्ट बीमित राशि तक व्यक्तिगत दुर्घटना आदरण
पैकेज पालिसी के सेक्शन 2 के अधीन मोटर वाहन अधिनियम में वर्णित दायित्व सीमा के अधीन निम्नलिखित देय है :
  • तृतीय पक्षकार की मृत्यु / अशक्तता हेतु बीमित का विधिक दायित्व
  • तृतीय पक्षकार की संपित की हानि या क्षति
  • कोर्ट द्वारा निर्धारित दावेदार के खर्चें
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पैकेज पालिसी

पैकेज पालिसी सेक्शन 1 :

सेक्शन -1पैकेज पालिसी( निजी क्षति आेडी )

पैकेज पालिसी का सेक्शन-1 वाहन एवं / या उप साधनों को निम्नकारणों से हुई क्षति या हानि को आवरित करती है

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टिप्पणी

हम आविरत करते हैं :

मोटर वाहन जिनमें सम्मिलित है प्राइवेट कार, दुपहिया मोटर वाहन एवं रेल पर चलनेवाले वाहनों को छोडकर अन्य वाणिज्यिक वाहन ।

बीमित कौन

वाहन के मालिक /स्वामी कर्ता अथवा पट्टेदार जिनका मोटर वाहन में बीमा हित निहित है ।

बीमित द्वारा घोषित मूल्य (आई डी वी)

1.यदि 5 वर्ष से कमवाला वाहन है तो, आई डी वी, शोरूम में उस विशेष प्रकार व बनावट के वाहन का जो मूल्य होगा उस आधार पर दर सूची में वर्णित मूल्यह्रास प्रतिशत के आधार पर निर्धारित की जाएगी ।

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