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बीमा के प्रकार

बीमा का व्यापक आवरण

बीमा का व्यापक आवरण आयात-निर्यात के लिए ज़ारी किया जाता है । बीमा का व्यापक आवरण एक करार है जो 12 महीनों की अवधि के लिए प्रभावित है, बीमा कंपनी , बीमा का व्यापक आवरण के क्षेत्र में आनेवाले समस्त नौभरण को सुरक्षा प्रदान करने के लिये सहमत है । बीमा का व्यापक आवरण पालिसी नहीं है । यह गैर प्रमाणित समझौता है । जब नौभरण घोषित किया जाता है तब प्रीमियम की वसूली पर करार के साक्ष्य के रूप में विशिष्ट पालिसियां ज़ारी की जाती है ।

व्यापक पालिसी

यह पालिसी भारत में मार्गस्थ माल के लिए ज़ारी की जाती है । पालिसी एक साल के लिये मान्य है और बीमा कंपनी , पालिसी अवधि के दौरान समस्त पारवहन और अपने आप घोषित पारवहन को आवरित करती है, यह समग्र बीमित राशि की उपलब्धता के अधीन हो ।

यह प्रमाणित दस्तावेज़ है । इसमें, प्रत्येक भेजा हुआ माल के लिए विशिष्ट पालिसियां ज़ारी नहीं की जाती है । पालिसी अवधि के दौरान पूर्ण अनुमानित मूल्य के लिए अग्रिम प्रीमियम वसूल की जा सकती है । नियमित रूप से घोषित किए जानेवाले प्रेषणों के लिए प्रीमियम के साथ अग्रिम स्टाम्प शुल्क वसूल करते हैं ।

विशिष्ट परिवहन - परिवहन पालिसी

यह पालिसी एकल समुद्री यात्रा के परिवहन के लिरे मान्य है । यह पालिसी समुद्री यात्रा शुरू होने से पूर्व ज़ारी की जाती है । समुद्री यात्रा समाप्त होते ही तत्काल आवरण समाप्त हो जायेगा । विशिष्ट पारवहन- परिवहन पालिसी में आपदा का पूर्ण विवरण दर्शाना है । अन्य समुद्री पालिसियों की तरफ उसमें पोत/ जहाज़ का नाम, लदान पत्र या वे बिल और दिनांक , बीमित राशि, आवरण के शर्ते और विनियम, समुद्री यात्रा , नौभार विवरण आदि उल्लिखित करना है ।

वार्षिक पालिसी

यह पालिसी विशिष्ट डिपो या बीमाकृत के स्वामित्व या किराये पर लिए गये संसाघन युनिट से सडक या रेल या समुद्र के मार्गस्थ माल को आवरित करने के लिए ज़ारी की जाती है । आवरित माल बीमाकृत का होना चाहिए या उनके अधिपत्र होना चाहिए । यह पालिसी परिवहन चालक, निकासी, अंग्रेषण और कमीशन एजेंट या भाडेदार या संयुक्त नाम में ज़ारी नहीं की जा सकती है । पालिसी का समानुदेशन या स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है । ऐसी पालिसियों के लिए बीमित राशि रू. 5,000/- से कम नहीं होना है ।

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