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अद्वितीय विशेषताएं:
  • कन्या के माता/पिता की मृत्यु होने पर उसकी सहायता के लिए ।
  • अनाथ बालिका की देखभाल एवं शिक्षा में सहायता ।
  • 18 वर्ष पूर्ण होने पर शेष बकाया राशि  कन्या को मिलेगी ।
प्रीमिरम व छूट

प्रीमिरमः- रु. 15/- रुपये प्रति  कन्या प्रतिवर्ष

छूट - समूह के आकार के आधार पर 5 प्रतिशत से 30 प्रतिशत

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